जरीफनगर पर मिथ्या सूचना देने वाले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मुकदमा पंजीकृत।

बदायूँ: दिनांक 07.05.2018 समय 23.20 बजे वीरपाल पुत्र नोबत सिंह नि0 ग्राम मालपुर ततैरा थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ ने अपने लड़के मुकेश कुमार से मो0 नं0 8979596395 से यू0पी0-100 सूचना प्रषित करवायी गयी कि मेरे पिता जी वीरपाल को जंगल में कुछ लोगो ने गोली मार दी है । इस सूचना पर यू0पी0-100 पीआरवी नं0 1323 व थाना पुलिस मौके पर पहुची इसी घटनाक्रम के उपरान्त मुकदमा वादी वीरपाल पुत्र नोबत सिंह उपरोक्त के द्वारा लिखित तहरीर देकर विरूद्ध प्रतिवादी मोहनलाल पुत्र जयपाल नि0 ग्राम उपरोक्त मय 02 अज्ञात साथियों के खेत पर आकर जान से मारने की नियत से तमंचे से ऊपर फायर करने के संबंध में मु0अ0सं0 209/18 धारा 307 भादवि का दिनांक 08.05.2018 थाने पर पंजीकृत कराया । विवेचना के दौरान मुकदमा वादी वीरपाल उपरोक्त के ऊपर प्रतिवादी मोहनलाल द्वारा जान से मारने की नियत से कोई  किसी प्रकार का फायर नही किया गया । घटना से धारा 307 भादवि की पुष्टी नही हुई, घटना झूठी पायी गयी । इसी क्रम के परिपेक्ष्य में मुकदमा वादी वीरपाल द्वारा थाने पर मिथ्या सूचना देने के फलस्वरूप वादी की विरूद्ध मु0अ0सं0 212/18 धारा 195 भादवि का आज दिनांक 09.05.2018 को वादी सुखपाल द्वारा पंजीकृत कराया गया । जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति मिथ्या सूचना देकर अभियोग पंजीकृत कराने की पुनरावृति न कर सके ।

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