बदायूँ: खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने वाले पर हो एफआईआर दर्ज :डीएम
बदायूँः खाद्यान्न वितरण में हेरा फेरी करने वाले कोटेदार एवं वितरण अधिकारी पर एफआईआर दर्ज होगी। गरीबों का हक निर्धारित मानक अनुसार मिलना चाहिए।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में खाद्यान्न वितरण के संबंध में कानूनगो के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कानूनगो को न्याय पंचायतवार ड्यूटी निर्धारित करते हुए निर्देश दिए कि गांव में अचानक जाकर वितरण किए जा रहे राशन का सत्यापन करें। कोटे की दुकानों पर रेट तथा पात्र लाभार्थियों की सूची चस्पा होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो मानक निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार खाद्यान का वितरण किया जाए। अन्त्योदय को 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल कुल 35 किलो एवं साढ़े तीन लीटर मिट्टी का तेल तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल एवं तीन लीटर मिट्टी का तेल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित कराया जाए कि दो रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 3 रुपए प्रति किलो चावल मिलने चाहिए। पात्रता सूची में जिन गरीब लोगों के नाम हैं उन्हें राशन शत प्रतिशत मिलना चाहिए। उन्होंने कानूनगो को निर्देश दिए कि अचानक गांव में जाकर चेक करेंगे कि कहीं पर भी कोई कोटेदार या वितरण अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी राशन माफिया या हेराफेरी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त कानूनगो उपस्थित रहे।