बदायूँ: छह उर्वरक लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त

बदायूँ :  जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने समस्त बीज एवं उर्वरक बिक्रेताओं को अवगत कराया कि 6 उर्वरक लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
क्र.सं. प्रो0/सेल्समेन का नाम फर्म का नाम पता ला0सं0 ला0सं0
1 संजीव कुमार संजीव कुमार खाद भण्डार भिलौलिया  बिसौली 27/54015
2 अमित कुमार यादव आई0एफ0एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्र विजय नगला सालारपुर 146/15976
3 अम्वरीश राजपूत आई0एफ0एफ0डी0सी0 कृषक सेवा केन्द्र निजामपुर कादरचौक 33/54632
4 दिनेश कुमार यादव हाईड्रिक फार्म इनपुटस लि0 (थोक)  बिल्सी अम्बियापुर 232/24584
5 सोहन सिंह, यादव हाईड्रिक फार्म इनपुटस लि0 (फुटकर)  बिल्सी अम्बियापुर 232/24572
6 श्री अतुल कुमार जिला सहकारी संघ लि0 बदायूँ  केन्द्र सैजनी दातागंज 1097/109685
यदि किसी बीज/उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर स्टाक/रेट बोर्ड, स्टाक/बिक्री रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अद्यतन स्थिति में नही पाये जाते हैं तो उर्वरक/बीज लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि बीज बिक्रेता बीज लाईसेंस पर बीज कम्पनी की अथार्टी दर्ज करवाये बिना बीजों का क्रय-विक्रय करते पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं बीज अधिनियम 1966 के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व बीज विक्रेता का होगा तथा उर्वरक प्रतिष्ठान पर बिना पी0ओ0एस0 मशीन के उर्वरक बिक्रय किये जाने वाले विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता दोनों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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