बदायूँ: जिला कारागार में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

बदायूँ :  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देषानुसार आम जनता को विधिक सेवाओं के विषय में अधिकाधिक जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाना है।
जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला कारागार में बन्दियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता डिप्टी जेलर रतन कुमार द्वारा की गयी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संचालन नामिका अधिवक्ता सन्तोष कुमार सक्सेना द्वारा किया गया।
शिविर में विवेक शर्मा एडवोकेट के द्वारा सभी उपस्थित बन्दियों को बताया गया कि वे अपने-अपने छोटे-छोटे विवादों को जिला कारागार में प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली जेल लोक अदालत में एवं जनपद न्यायालय परिसर में प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं। इसके उपरान्त सन्तोष कुमार सक्सेना ने बताया कि जिन बन्दियों के पास अपने-अपने मुकदमों में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नहीं है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ को अथवा सम्बन्धित न्यायालय को शासकीय व्यय पर निःशुल्क अधिवक्ता हेतु अपने-अपने आवेदन अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से प्रेषित कराएं। जिन पर विचार करके उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरान्त इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रतन कुमार डिप्टी जेलर के द्वारा सभी उपस्थित बन्दियों को बताया कि जिन बन्दियों की जमानतें हो चुकीं हैं। परन्तु जमानती न मिलने के कारण वे अभी तक जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। ऐसे सभी बन्दी भी अपना-अपना आवेदन जिला कारागार को उपलब्ध करा सकते हैं।

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