बदायूँ: प्रत्येक व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों के प्रति हो जागरूक।

बदायूँः  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कुमार तिवारी ने अवगत कराया है कि  तहसील दातागंज के मुख्यालय पर स्थित सभागार में 16 अगस्त 2018 को अपरान्ह 2 बजे से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सचिव की अध्यक्षता में किया गया।
उन्होंने समस्त उपस्थित जनसंवाद आदि को बताया कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनपद की सभी तहसीलों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य के छोटे- छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराना है। विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण  से अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्ति, मनुष्यों का अवैध व्यापार के किए जाने  में आहत व्यक्ति स्त्रियां एवं बच्चे अंधापन एवं कुष्ठरोग, बहरापन दिमाग की कमजोरी निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, सामूहिक आपदा, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक विनाश से ग्रस्त व्यक्ति किशोर अपराधी, सुरक्षा गृह एवं मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति एवं ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय सीमा  एक लाख रुपए से कम है। ऐसे सभी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सहायता के लिए जनपद न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र खुला हुआ है। मध्यस्थता केंद्र के सदस्यों अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता कराया जाता है। उन्होंने लिंगानुपात के विषय में बताया कि लिंगानुपात के कारण लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है लड़कियों को गर्भ में नष्ट कर दिया जाता है जो कि दंडनीय अपराध है पकड़े जाने पर सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग हर जगह पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं फिर भी बहुत से लोग अपने अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते है। आयुष्मान योजना टीकाकरण योजना आदि योजनाओं के विषय में बताकर जागरूक किया।
जिलाधिकारी दातागंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जो लोग कानून के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं उनके विधिक अधिकारों से जागरूकता लाने हेतु किया जाता है।
एडवोकेट मो. इस्तियाक द्वारा उपस्थित सभी जन सामान्य को बताया गया कि ऐसे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना जनसामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। उमेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य सभी जन सामान्य को उनके विधिक अधिकारों को बताकर जागरुक करना है। जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा मांगने पर सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कराई जाती है चंद्रपाल सिंह सरल ने  सभी के समक्ष विधि से संबंधित विचार प्रकट किए।
चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सरोज मिश्रा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज के द्वारा दिल्ली सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना आदि के विषय में विस्तार से बताकर जागरूक किया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मंजूर महमूद खां ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना एवं दैवीय आपदा योजना के विषय में जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमृतलाल के द्वारा बताया गया कि आजकल लोग नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को दे देते हैं जो कि एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि सभी को जागरुक होना चाहिए कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दे जो भी व्यक्ति दुपहिया वाहन चलाता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट अनिवार्य है।

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