बदायूँ: प्री-ट्रायल्स वादों का लोक अदालत में होगा निस्तारण।
बदायूँ : राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी अंगद प्रसाद प्रथम ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के अनुरुप 8 सितम्बर को समय पूर्वान्ह 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाएगा।
लोक अदालत में अपराधिक, शमनीय वाद धारा, 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाऐ। परिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल के विवाद आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आए है, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।
लोक अदालत का आयोजन जनपद के दीवानी न्यायालय परिसर में निर्धारित तिथियों एवं समयानुसार अपरान्ह 3ः30 बजे किया जाएगा। जो निम्न प्रकार है 28 अगस्त को प्री लिटिगेशन विवादों के निस्तारण हेतु बैंक संबंधी, 30 अगस्त एवं 6 सितम्बर को मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं के निस्तारण हेतु प्री- ट्रायल्स जनपद की दीवानी परिसर में केंद्रीय सभागार में निस्तारण हेतु प्री-ट्रायल्स की बैठकें जनपद के दीवानी परिसर में स्थित केंद्रीय सभागार में आयोजित की जाएंगी। निर्धारित समय एवं तिथियों में जनपद के समस्त जनसामान्य एवं वादकारीगण पहुंच कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।