बदायूँ: बाल विवाह कराना अपराध है : डीएम
बदायूँ : अक्षय तृतीया के पर्व पर बाल विवाह के रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजित की गई। बैठक के दौरान बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा की गयी। डीएम ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने जनपद में बाल विवाह हेतु रोकथाम हेतु विभिन्न विद्यालयों/शिक्षण संस्थानो में बाल विवाह विषयक निबन्ध प्रतियोगिता, पेन्टिग प्रतियोगिता व वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। डीएम ने कहा कि बाल विवाह से बचाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी आदि गांवों में लोगों में जागरुकता फैलाएं। कोई भी बाल विवाह होते होता मिले तो आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर 100, 1090, 1098, 181 पर तत्काल सम्पर्क कर सूचित करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह होने से भविष्य में आने वाली पीड़ियाँ कुपोषित होती हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी होती हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र न भी बैठक में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्राविधानों पर प्रकाश डाला गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 नेमी चन्द्र, जिला समाज कल्याण विभाग के सन्तोष कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बी0एन0 गंगवार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डा0 मनवीर सिंह तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।