बदायूँ:  बेरोजगार शिक्षित युवा रोजगार के लिए करें आवेदन 

बदायूँः  जिला  उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त उद्योग धर्मेन्द्र भास्कर ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। शिक्षित युवा बेरोजगार को स्वरोजगार हेतु उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थी को पांच प्रतिशत की धनराशि अंशदान के रूप में जमा करनी होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्न पात्रता पूर्ण करनी होगी।
आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो। आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त न किया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार  के किसी अन्य सदस्य को योजना अंतर्गत केवल एक ही बार लाभान्वित किया जाएगा।
लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र व विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक प्रपत्र संगत अभिलेखों के साथ जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 21 सितंबर से किसी भी कार्य दिवस में हाईस्कूल का अंकपत्र और आधार कार्ड दिखाकर कार्यालय में 11 से 2 बजे तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति व बैंक पासबुक की तत्काल की एंट्री एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। समय के बाद मिले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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