बदायूँ: लापरवाही करने पर विद्युत अभियन्ता एवं लाइनमैन निलंवित

बदायूँ :  तहसील बिल्सी के ग्राम तिगोड़ा थाना मुजरिया निवासी आशाराम पुत्र अमर सिंह निवासी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 07 अपै्रल 2018 को डीएम के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की थी कि सौभाग्य योजना के अर्न्तगत दिनांक 17 दिसम्बर 2017 को उसको विद्युत उपकेन्द्र उझानी से विद्युत कनेक्शन संख्या 05832 दिया गया था। जिसकी लाइन अवर अभियन्ता द्वारा नहीं खिचवाई गई। लाइन खिचवाने हेतु आशाराम के द्वारा आईजीआरएस संख्या 40014918002087 के माध्यम से शिकायत की गई, जिसकी जांच में  अधिशासी अभियन्ता प्रथम के पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि अवर अभियन्ता की आख्यानुसार विद्युत लाइन नहीं जुड़ पाई थी, जिसे जुड़वा दिया गया। किन्तु मौके पर लाइन नहीं जुड़ने पर शिकायतकर्ता आशाराम के द्वारा पुनः आईजीआरएस संख्या 20014918001059 के द्वारा लाइन नहीं जुड़ने की शिकायत की गई, जिस पर अधिशासी अभियन्ता के पत्र के द्वारा अवगत कराया कि शिकायतकर्ता ने गलत सूचना देकर कनेक्शन प्राप्त कर लिया है, जो कि ग्राम की एल0टी0 लाइन से स्वीकृत है। शिकायतकर्ता दूसरे के निजी नलकूप से जोड़ने की बात कर रहा है, जबकि वह पहले से ही अतिभारित है। पूर्व में स्वीकृत ग्राम की एल0टी0 लाइन से उसको संयोजन दिया गया है।  शिकायतकर्ता द्वारा तीसरी बार आईजीआरएस संख्या 40014918006194 के द्वारा पुनः वही शिकायत लाइन जुड़वाने के लिए की गई, जिस पर अधिशासी अभियन्ता प्रथम के पत्र के द्वारा डीएम को अवगत कराया गया कि अवर अभियन्ता ने अवगत कराया है कि विभागीय नियमानुसार उपभोक्ता को 40 मीटर तक कनेक्शन दिया जा सकता है। जबकि शिकायतकर्ता के कनेक्शन की दूरी 40 मीटर से अधिक है। शिकायतकर्ता केविल की व्यवस्था कर अवर अभियन्ता से सम्पर्क करे। आईजीआरएस के अर्न्तगत दिये गये तीनो पत्रों की जांच आख्याओं में विरोधाभास पाये जाने पर प्रश्नगत शिकायत की जांच प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट बदायूँ से विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थल पर जाकर जांच करने के निर्देश दिये गये।
प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट बदायूँ ने 07 अप्रैल 2018 को अपनी आख्या में अवगत कराया है कि उनके द्वारा विद्युत उपकेन्द्र उझानी के अवर अभियन्ता ज्ञानेष कुमार एवं श्री सफरूद्वीन लाइन मैन को साथ ले जाकर ग्राम तिगोड़ा में स्थल पर जांच की गई तो जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता के घर से पहले रामपाल के घर के आगे ट्रांसफार्मर रामपाल की चक्की हेतु रखा हुआ है, जिसकी दूरी शिकायतकर्ता के घर से मात्र 25-30 मीटर है। दोनो पक्षों में विवाद होने के कारण अवर अभियन्ता/लाइनमैन द्वारा लाइन नहीं खिचवाई गई। दूसरा ट्रांसफार्मर शिकायतकर्ता के घर के पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। जांच में अवर अभियन्ता द्वारा शिकायतकर्ता की लाइन न खिंचवाकर आईजीआरएस के अर्न्तगत शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्रों पर भ्रामक एवं विरोधाभासी आख्याएं प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती हैं, जिसके लिए लाइनमैन सफरूद्वीन एवं ज्ञानेष कुमार अवर अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र उझानी मुख्य रूप से दोषी है। शिकायर्ता आशाराम को सौभाग्य योजना के अर्न्तगत दिये गये कनेक्शन संख्या-058432 की लाइन उसके बार-बार शिकायत करने पर भी लगभग 03 माह तक नहीं जुड़वाने और आईजीआरएस के अर्न्तगत दिये गये हैं। डीएम ने तीनों प्रार्थना-पत्रों पर भ्रामक एवं विरोधावासी आख्याए देने के लिए ज्ञानेष कुमार अवर अभियन्ता, सफरूद्वीन लाइनमैन, विद्युत उपकेन्द्र उझानी विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जनपद बदायूँ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के निर्देश दिए हैं।

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