बदायूँ: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना बिल्सी क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान/बीडीसी मेम्बर/ जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र के संभ्रान्त लोगो को झूठे मुकदमें न लिखवाने की बात कही ।

बदायूँ/बिल्सी:  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ  अशोक कुमार द्वारा थाना बिल्सी क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान/बीडीसी मेम्बर/ जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र के संभ्रान्त लोगो के साथ गोष्ठी की गयी जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्सी व प्रभारी निरीक्षक व चौकी प्रभारी मौजूद रहे । गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को बताया गया की झूठे मुकदमें न लिखाये यदि कोई झूठा मुकदमा लिखाता है अथवा झूठी सूचना देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यावही की जायेगी जिस क्रम में थाना अलापुर, सहसवान व जरीफनगर पर झूठे मुकदमें लिखाने वालो के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी तथा थाना जरीफनगर में झूठा मुकदमा लिखाने के कारण मु0अ0सं0 211 धारा 195 भादवि बनाम वीरपाल पुत्र नौबत सिंह को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा निम्न बिन्दूओं पर भी जानकारी दी गयी ।

  1. यदि किसी अभियोग में कई लोगों के नाम लिखाये जाते है तो विवेचक 07 दिवस के अन्दर नामजदगी गलत होने के संबंध में थाने के सूचना पट पर अंकित करेगे ।
  2. यदि प्रधान/बीडीसी मेम्बर/ ग्राम पंचायत सदस्य व गाँव में निवास करने वालों लोगों के पास अपराध व अपराधी से संबंधित कोई सूचना अथवा गाँव में होने वाले गलत कार्यों की सूचना हो जैसे- जूआ सट्टा, अवैध शराब बिक्री अवैध, अवैध शस्त्र निर्माण आदि की सूचना हो तो तत्काल थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/क्षेत्राधिकारी/पुलिस अधीक्षक अथवा मुझे मेरे नं0 (9454400252) व सोशल मीडिया पर (Twitter Account@budaunpolice & Facebook Account )पर सूचना दे सकते जिससे उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यावही की जा सके व सूचना देने वाले का नाम व मो0न0 गोपनीय रखा जायेगा ।
  3. ग्राम प्रधान पंचायत भवन व सरकारी दफ्तरों पर थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक/हल्का प्रभारी/बीट आरक्षी के नम्बर के साथ महत्वपूर्ण न0 100, 1090, 101,102 व 108 आदि भी अंकित कराये । जिससे कोई घटना होने पर नम्बरों का उचित प्रयोग जल्द से जल्द प्रभावित की सहायता की जा सके ।
  4. दो पहिया वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग व चार पहिया वाहन कार, जीप आदि चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करे तथा अपने परिवार में अपने भाई व गाँव के लड़को व अन्य रिश्तेदारों को हैलमेट व सीट बेल्ट व यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करे जिससे उनकी सुरक्षा हो सके ।
  5. विवाह समारोह में कदापि शस्त्रों का प्रयोग हर्ष फायरिंग हेतु ना किया जाये । ऐसी सूचना पर विधिक कार्यावही करते हुये लाईसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विवाह समारोह में सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग को वाधित ना करे ।
  6. बिजली व पानी के महत्व के संबंध में गाँव में जागरूकता पैदा करे जिससे बिजली व पानी का सदुपयोग किया जा सके तथा गाँव में साफ-सफाई रखने व साफ-सफाई हेतु जागरूक करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है ।
  7. अपने-अपने बच्चों के स्कूलों में जाकर मिले तथा स्कूली वाहनों को भी चैक करे यदि किसी प्रकारी कोई कमी पायी जाये तो पुलिस को सूचित करे। जिससे अपके बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके ।
  8. यदि कोई महिला/बच्चियों को साथ छेड़छाड़ या हिसांत्मक घटना करता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करे, जिससे संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक विधिक कार्यवाही की जा सके ।

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