बदायूँ: सीएमओ दृष्टिवाधितों को जारी प्रमाण-पत्र : डीईओ
बदायूँ : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि विकासखंड सलारपुर के प्रमुख पद पर निर्वाचन होना है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने निर्देशित किया है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली के अंतर्गत यदि कोई सदस्य दृष्टि बाधिता के कारण सहायता की मांग करता है तो वह मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देना होगा। जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित कर जांचोपरांत प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश देंगे। शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित की अनुमति प्रदान करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों के एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें। मेडिकल बोर्ड को यह निर्देशित करें कि यदि किसी सदस्य द्वारा मतदान में अपना मत अभिलिखित करने में अशक्तता प्रकट करते हुए सहायक सारथी की मांग की जाती है, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी भली भांति जांच कर उसकी दृष्टिबाधा के संबंध में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट आख्या भी प्रस्तुत करेंगे कि किस कारण से प्रार्थी अपने मत को अभिलिखित करने में असमर्थ है। सहायक दिए जाने के संबंध में नियमानुसार प्रचार किया जा सके।