बदायूँ: 3 सितम्बर तक सारर्थी के लिए करें आवेदन : डीईओ

बदायूँ :  जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह क्षेत्र पंचायत सलारपुर के प्रमुख पद पर होने वाले निर्वाचन में भी प्रभावी होगें। निरक्षरता दृष्टिबाधित या अन्य अशक्तता के कारण सहायक साथी ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्वाचन सदस्य क्षेत्र पंचायत द्वारा मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व 13 सितंबर को 11 बजे जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन कार्यालय को लिखित रुप से आवेदन पत्र देना होगा।
निरक्षरता के प्रकरण में मतदान को सहायक सारथी को उपलब्ध कराने से पूर्व उसके द्वारा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र पर व नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ प्रमाण पत्र पर यह देखा जाएगा किस लिए शैक्षिक योग्यता के संबंध में अपनी सभ्यता का स्तर क्या दर्शाया है। नामांकन पत्र का शपथ पत्र हस्ताक्षर किया है तो सामान्यतः यह माना जाएगा कि वह साक्षर हैं। दृष्टि बाधा याद आ अशक्तता के कारण साहित्य की मांग के संबंध में आवेदन कर्ता अपना आवेदन मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे, यह मेडिकल सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचन प्रस्तुत नामांकन पत्र तथा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए है तो दृष्टि बाधित नहीं माना जाएगा। बीमारी अस्वस्थता के कारण सहायक सारथी नहीं दिया जाएगा।
निरक्षर, दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त निर्वाचन सदस्य क्षेत्र पंचायत के साथ सहायक कार्य के रूप में जाने के लिए यथासंभव उनके माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन का पति पत्नी में से ही किसी को अनुमति प्रदान की जाएगी। सहायक सारथी केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दिया जाएगा।

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