बदायूँ: उझानी पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मांस व काटने के उपकरणों सहित चार व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजा।
बदायूँ: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.09.2019 को थाना उझानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 277/19 धारा 379/411 भादवि व धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 अभि0गण को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से प्रतिबंधित मांस व विभिन्न उपकरण बरामद किये गये ।
आज दिनांक 08.09.2019 को मुकदमा उपरोक्त के वादी बच्चन पुत्र भूरे नि0 मोहल्ला गद्दी टोला कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं की गाय को अभि0गण 1. भूरा कुरैशी पुत्र याकूब, 2. बबलू पुत्र इद्दन नि0गण मोहल्ला अयोध्यागंज थाना उझानी जनपद बदायूं द्वारा चोरी कर लेने एवं मोहल्ला पठानटोला नाले के पास काटते हुए देखे जाने पर गाय व काटने के उपकरणों को छोडकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी थी । अभियोग की विवेचना के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभि0गण भूरा व बबलू उपरोक्त द्वारा काटी गयी गाय का कुछ मांस कसाई पुलिया पर अकरम मीट वाले की दुकान पर दिया गया है जिस पर पुलिसटीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उपरोक्त दुकान से कुल 135 किलोग्राम गौवंशीय मांस व कारोबार के उपकरण तराजू, बांट, छुरी, कुल्हाडी इत्यादि कब्जे में लेते हुए मौके से 04 अभि0गण 1. मो0 जाकिर पुत्र नन्हे कुरैशी, 2. मो0 जाविर पुत्र मो0 जाकिर, 3. मुस्लिम पुत्र मो0 जाकिर, 4. मो0 इस्लाम पुत्र मो0 उमर नि0गण मोहल्ला नझियाई कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 अकरम पुत्र मो0 जाकिर नि0 उपरोक्त मौके से फरार होने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं । गिरफ्तार अभि0गण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा जा रहा है ।