बदायूँ: नाली में कूड़ा डाला तो पाँच हजार रुपए का लगेगा जुर्माना : डीएम
बदायूँः स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहर को साफ-सुथरा एवं सुंदर बनाने में सभी लोग सहयोग करें। सभी लोग सुनिश्चित करें कि न गंदगी फैलाएंगे और न ही किसी दूसरे को फैलाने देंगे। दुकानों के सामने दुकानदार सफाई का कूड़ा नाली में डालेगा तो पाँच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों में कूड़ादान रखें। सफाई का कूड़ा इधर-उधर न फेंके।
मंगलवार को महर्षि बाल्मीकि बाल निकेतन लोटनपुरा बदायूँ में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण के अंतर्गत स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति की बैठक सभासदों के साथ आयोजित की। उन्होंने कहा कि सभी लोग यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगें और घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले और इधर उधर न फेंके पड़ोसियों को भी न फेंकने दें। सभी लोग अपने घरों में कूड़ादान रखेंघर का कूड़ा उसी में डाल कर नगर पालिका के कूड़ेदान में ही डालें। उन्होंने कहा कि शहर के सभी बन्द सामूहिक शौचालयों को चालू किए जाएं और सफाई के लिए सफाई कर्मी की तैनाती की जाए। डीएम ने स्वच्छता टीम समिति के साथ वार्ड की गलियों में घूमकर स्वच्छता का जायजा लिया। घरों एवं दुकानों के सामने सफाई का कूड़ा नाली में पड़े पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार को निर्देश दिए कि प्रतिदिन वार्डों में घूमकर जो भी व्यक्ति नाली में कूड़ा डाले तो उस पर पाँच हजार का जुर्माना वसूला जाए। शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए सभी लोग कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें।
डीएम ने लोटनपुरा वार्ड नंबर एक में पैदल चल कर साफ सफाई का निरीक्षण किया। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार तिवारी को कड़े निर्देश दिए कि कूड़ा प्रतिदिन दो बार उठाया जाए। चोक पड़ी नालियों की सफाई कराएं। डीएम ने वार्डों में सफाई का निरीक्षण करते हुए सरकारी ठेका देशी शराब लोटनपुरा के सामने गंदगी प्लास्टिक एवं थर्माकोल के गिलास देख कर कड़ी फटकार लगाते हुए पाँच हजाए रुपए रसीद काटने के निर्देश दिए और कहा है कि जो गंदगी है तत्काल साफ कराएं नहीं तो दुकान सील कर दी जाए।
जिलाधिकारी ने लोटनपुरा से मड़ई चौक, छह सड़का होते हुए गांधी ग्राउंड तक साफ सफाई एवं थर्माकोल पॉलिथीन को अभियान चलाकर जब्त किया। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामनिवास शर्मा एवं नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि प्रतिदिन शहर में घूम कर साफ-सफाई का निरीक्षण करेंगे और कोई भी दुकानदार पॉलीथिन का प्रयोग, रास्ते पर अतिक्रमण और दुकान की सफाई का कूड़ा यदि नाली में डालता है तो ऐसे दुकानदारों से पाँच हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाए।