बदायूँ: डीएम ने दिए कोटा निलम्बन के निर्देश/वितरण अधिकारी एवं कोटेदार जाएंगे जेल।

बदायूँ :  खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उनका हक दिया भी जा रहा है अथवा नहीं, इसकी सत्यता परखने के लिए डीएम ने ब्लाक सालारपुर के ग्राम सिकरापुर एवं पड़ौलिया में कोटे की दुकानों का निरीक्षण किया, जहां वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर कोटा निलम्वित कर कोटेदार व वितरण अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने उनके जारी की गई विशेष वितरण तिथियाँ 22 एवं 23 के क्रम में विकास खण्ड सालारपुर अन्तर्गत ग्राम सिकरापुर में उचित दर विक्रेता केशपाल सिंह की दुकान का औचक निरीक्षण किया। यहां खाद्यान वितरण नहीं हो रहा था और न ही खाद्यान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची दीवार पर चस्पा की गई थी। उन्होंने वितरण अधिकारी पप्पू सिंह से इसका कारण जानना चाहा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। डीएम ने वितरण अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए उसे बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुकान में रखे स्टाक को चेक किया तो प्रत्येक माह उनके द्वारा जारी किए जाने वाला कोड अधिकतर बोरियों पर नहीं छपा मिला। उन्होंने कोटेदार की फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि गोदाम से खाद्यान उठाते समय कोड की जांच करना कोटेदार की जिम्मेदारी है। तत्पश्चात उन्होंने इसी ब्लाक के ग्राम पड़ौलिया में उचित दर विक्रेता अंगूरी देवी की दुकान से खाद्यान ले जा रहे लाभार्थी राजेश एवं कमला का खाद्यान को पुनः अपने सामने तुलवाकर देखा तो राजेश को 55 किलो खाद्यान के स्थान पर मात्र 45 किलो खाद्यान ही दिया गया था। डीएम ने वितरण रजिस्टर चेक किया तो उसमें 55 किलो दर्ज किया गया था, वहीं कमला को सात के स्थान पर तीन यूनिट ही खाद्यान दिया गया था और रजिस्टर में सात यूनिट ही दर्शाया गया था। यहां भी खाद्यान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची दीवार पर चस्पा नहीं थी। इसको देख डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने घटतौली एवं अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर वितरण अधिकारी ओमकार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्वित करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार सदर आरपी चौधरी एवं थानाध्यक्ष कुंवरगांव को तत्काल बुलाकर निर्देश दिए कि मामले में जांच कर कोटा निरस्त कर कोटेदार एवं वितरण अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए।

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