बदायूँ: ब्लाॅक सहसवान के अन्तर्गत स्थित ग्राम शिकारपुर के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
बदायूँ: जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के तत्वावधान में जनपद बदायूँ की तहसील सहसवान, के ब्लाॅक व थाना सहसवान के अन्तर्गत स्थित ग्राम शिकारपुर के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में समय अपरान्ह् 02ः00 बजे से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया
गया। उक्त शिविर की अध्यक्षता श्री राकेश कुमार तिवारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा की गयी। शिविर का संचालन श्री रामनयन सिहं , तहसीलदार-सहसवान द्वारा किया गया। उक्त शिविर में डाॅ0 आमिर हुसैन, स्वास्थ्य विभाग एव ं श्री मुहम्मद हारून, उपनिरीक्षक, सहसवान एवं ग्राम के वृद्व, युवा, व महिलायें आदि उपस्थित रहे।
सर्वप्रथम डाॅ0 आमिर हुसैन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया गया इस योजना के तहत पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गयी है, इसके अलावा सरकारी योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले टीकाकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। इसके उपरान्त तहसीलदार-सहसवान, श्री रामनयन सिंह द्वारा शासन एवं
राजस्व विभाग के ओर से चलायी जा रही योजनायें निःशुल्क कृषक दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, कृषक फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं दैवीय आपदा योजना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उपस्थित जनसमूह को जागरूक किया गया, साथ ही शासन द्वारा चलाये जा रहे ओ0डी0एफ0 अभियान पर विशेष जोर दके र बताया कि ग्रामीण खुले में शौच ना जाये, इससे फैलने वाली गन्दगी से संक्रमण और
बीमारीयां जन्म लेती है। तहसीलदार महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्येक ग्रामीणजन को बंैक में खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि जैसे सभी दस्तावजे बनवा लेना चाहिये जिससे वे शासन द्वारा संचालित लाभदायी व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। अन्त में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी, सचिव, जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा सभी उपस्थित जन-मानस आदि को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य शासन की ओर से संचालित लाभकारी व कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनसामान्य को जानकारी देकर जागरूक बनाना एव ं उनके विधिक अधिकारों का संरक्षण करना है। संविधान के अनुच्छेद 39-क में सामाजिक न्याय की परिकल्पना की गयी है। हर व्यक्ति को समान अवसर के आधार पर समान न्याय प्राप्त हो, इस संविधानिक लक्ष्य की
प्राप्ति हेतु सभी संस्थाआंे द्वारा कार्य किया जाना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अयाग्े यता या अभाव के कारण न्याय पान े के अधिकार से वंि चत नहीं रखा जा सकता। समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान किया जाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है। सचिव महोदय द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवा योजना, 2016 एवं पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के बारे में विस्तार से बताकर जागरूक किया गया एवं उपस्थित
जनसमूह से आग्रह किया गया कि विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम के तहत विभिन्न अपराध से पीड़ित अथवा उसके परिजनों को मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है, इसलिये आप अपने स्तर से भी इसका प्रचार-प्रसार करें जिससे पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिल सके। अन्त में इस शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।