बदायूँ: 28 अक्टूबर मतदाता सूची पुनरीक्षण की अन्तिम तिथि।

बदायूँ :  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं जनपद बदायूँ के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डीएम ने डीआईओएस तथा समस्त प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यां को निर्देश दिए कि समस्त विद्यालयों द्वारा 26 एवं 27 अक्टूबर को बच्चों द्वारा रैली निकाल जागरुक किया जाए कि एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को आईटीआई एवं महाविद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए। डीएम ने अवगत कराया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य अन्तिम चरण में चल रहा है। सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारीगण इसमें सहयोग करें।
पुनरीक्षण अवधि के दौरान विशेष अभियान की अन्तिम तिथि 28 अक्टूबर, 2018 हैं, जिसमें मतदान केन्द्रों पर दावे आपत्तियां प्राप्त किये जायेंगे। पुनरीक्षण अवधि में जनपद में अर्हता एक जनवरी 2019 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 भरवाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आयोग का सूत्र वाक्य है ‘‘कोई मतदाता न छूटे’’। जिन आवेदकों का नाम मतदाता सूची में किसी स्थान पर दर्ज है तथा उनके द्वारा स्थान परिवर्तन आदि के फलस्वरूप नये स्थान पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा फार्म-6 के भाग-4 को भरा जाना आवष्यक है, जिसमें उनके पूर्व पते का विवरण एवं वर्तमान में जिस निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित है उसका विवरण एवं मतदाता फोटो पहचानपत्र (इपिक नम्बर) भरा जायेगा। उक्त विवरण के आधार पर ही सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जहां आवेदक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, वहां से अपमार्जन करने हेतु सूचित किया जा सके। निर्वाचक नामावलियों में युवा निर्वाचकों के नाम सम्मिलित कराने के सन्दर्भ में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो की महत्वपूर्ण भूमिका है; अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यालय में पंजीकृत सभी छात्र/छात्राओं जोकि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा उनका नाम निर्वाचक नामावली में अब तक सम्मिलित नहीं हुआ है, उनकी एक सूची तैयार कर लें तथा सभी के फार्म-6 भरवाकर, आयु/जन्मतिथि एवं निवास सम्बन्धी प्रमाण हेतु आवष्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित बूथ लेवल आफिसर अथवा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय (तहसील कार्यालय) में दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तक अवश्य जमा करा दें।

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