बदायूँ: शिविर मे सरकारी योजनाआें की दी गई जानकारी
बदायूँः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कुमार तिवारी अवगत कराया है कि तहसील बिसौली के ब्लॉक व थाना वजीरगंज के अन्तर्गत स्थित नगर पालिका परिषद, वजीरगंज के परिसर में स्थित सभागार भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है।
शिविर की अध्यक्षता राकेश कुमार तिवारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा की गयी। शिविर का संचालन तहसीलदार बिसौली रविन्द्र प्रताप सिंह, द्वारा किया गया। शिविर में नगर पालिका परिषद, वजीरगंज के अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम एवं कस्बा वजीरगंज के ग्रामवासी, वृद्ध, युवा, एवं जागरूक नागरिक आदि उपस्थित रहे।
सर्वप्रथम शिवलाल राम,अधिशसी अधिकारी, वजीरगंज द्वारा जनपद में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। रविन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार, तहसील-बिसौली द्वारा शासन के ओर से चलायी जा रही निःशुल्क कृषक दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, कृषक फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं दैवीय आपदा आदि योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उपस्थित जनसमूह को जागरूक किया।
अन्त में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी द्वारा सभी उपस्थित जन-मानस आदि को बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आपके छोटे-छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराना है तथा आपको कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति के मनुष्यों का अवैध व्यापार किये जाने में आहत व्यक्ति, स्त्री एवं बच्चे अन्धापन एवं कुष्ठ रोग एवं बहरापन दिमागी कमजोरी की निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, सामूहिक आपदा भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक विनाश से ग्रस्त व्यक्ति किशोर अपराधी सुरक्षा गृह एवं मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति एवं ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपये से कम है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करायी जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद न्यायालय में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। जनपद में स्थायी लोक अदालत का गठन हुआ है। जहां से जनउपयोगी सेवायें जैसे बिजली-पानी एवं स्वास्थ के सम्बन्ध में सामान्य जन को अनुतोष प्रदान किया जाता है। अतः जो भी जन उपयोगी सेवायें हैं। उनके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करा सकते हैं। इसके उपरान्त नालसा द्वारा संचालित आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवायें योजना 2010 एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवा योजना 2016 तथा एसिड हमले के पीड़ितों के लिये विधिक सेवा योजना 2016 के विषय में भी विस्तार से बताकर जागरूक कराया गया।